देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, राज्यों की सीमाए रहेगी सील

  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर चुकाना पड़ेगा जुर्माना
  •  मास्क लगाना अनिवार्य
  •  कृषि से जुड़े कार्यों में मिलेगी छूट
  •  परिवहन सेवाओं पर रहेगी रोक

सेवा भारती समाचार
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारों का सुझाव मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर अभी रोक जारी रहेगी। वहीं राज्यों की सीमाएं भी सील ही रहेंगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। वहीं कृषि से जुड़े कार्यों में छूट प्रदान की गई है, साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी।
गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन यात्रा पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। घर से बाहर निकलते समय मुंह को मास्क से ढकना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार 3 मई तक पूर्णतया बंद रहेंगे। लोगों की अंतरराज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती जारी रहेगी। इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी। इन्हीं छूट को लेकर आज नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।
फिलहाल ये सेवाएं रहेंगी बंद : घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, यात्री ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थिएटर, किसी भी तरह का आयोजन, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इन्हें राहत मिलेगी : मंत्रालय के अनुसार 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी, उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियां शामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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