आदर्श विद्या मंदिर सोजत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार 29 जनवरी 2026 को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, सोजत में शपथ के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास द्वारा बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर बाल विवाह की सूचना देने हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन, विधिक सहायता संसाधनों, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध, नालसा पोर्टल एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी गई।
साथ ही नवीन नालसा योजनाओं जैसे नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉन स्कीम, नालसा साथी अभियान की जानकारी साझा की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई अधिनियम, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया तथा न्याय आपके द्वार अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजेश गहलोत, धर्मेन्द्र व्यास, पारसमल सहित कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया।