उचित मूल्य दुकानदार को स्वंय के स्तर पर ही निर्धारित आवेदन पत्र में ही आवेदन करें

सिरोही (जयन्तिलाल दाणा)। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-2021 के बिन्दु संख्या 180 की पालना में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 खण्ड-20 व उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश, 20 मार्च 2015 धारा 9 (9) में जिला रसद अधिकारी कालूराम खौड ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है, इसके लिये उचित मूल्य दुकानदार को स्वंय के स्तर पर ही सूचना एवं प्रौघोगिकी विभाग सिरोही द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में ही आवेदन करना होगा।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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