रोडा एक्ट के तहत कुर्की वारंट जारी
सिरोही (जयन्तिलाल दाणा)। आईडीबीआई बैंक शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार माली ने बताया कि उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा बाकीदार प्रताप पुत्र तोलाराम मेघवाल, स्व. चुन्नीलाल पुत्र तोलाराम मेघवाल, (वारिसान लसु पत्नी चुन्नीलाल, हितेश पुत्र चुन्नीलाल) निवासी वराल, लसाराम पुत्र कपूराराम मेघवाल, अजय कुमार पुत्र कपूराराम मेघवाल निवासी सरतरा, ठाकरीराम पुत्र जगाराम मेघवाल, तलकाराम पुत्र जगाराम मेघवाल निवासी सरतरा, जसाराम पुत्र मकाराम मेघवाल एवं वजाराम पुत्र जसाराम मेघवाल निवासी सिलोईया, वजाराम पुत्र दलाराम मेघवाल एवं सीतादेवी पत्नी वजाराम मेघवाल निवासी मांकरोडा तहसील सिरोही द्वारा आईडीबीआई बैंक सिरोही के रोडा एक्ट की बकाया राशि मय ब्याज जमा नहीं कराने पर बाकीदारों के विरुद्ध चल-अचल सम्पत्ति का कुर्की वारंट जारी कर वसूली करने के आदेश दिए है, जिसकी पालना में श्रीमती नीरज कुमारी तहसीलदार सिरोही ने संबंधित भू. अभिलेख निरीक्षकों को कुर्की वारंट भेजकर बाकीदारों की नियमानुसार चल अचल सम्पत्ति कुर्क कर वसूली कार्यवाही करने को निर्देशित किया है। टीआरए सुरेश पटेल ने बताया कि सभी रोडा एक्ट प्रकरणों में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों को नियमानुसार चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरोही द्वारा जारी किए है।