चाईनीज मांझा की बिक्री एवं उपयोग पर रोक
सवेरे-शाम 2-2 घण्टे की अवधि में पतंगबाजी पर रहेगा प्रतिबंध
जोधपुर। पुलिस आयुक्त रवि दत्त गौड़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1963 की धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने तथा पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ‘धातु निर्मित मांझा(चाईनीज मांझा) की थोक व खुदा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग का निषेध/प्रतिबंधित करने तथा पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग, मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध रखने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 30 अगस्त 2023 से 13 सितम्बर-2023 तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।