ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर होगी सख्त कार्यवाही

संयुक्त अभियान चलाकर पेंट्रीकारों, पार्सल यानों, रिफ्रेशमेंट रूम व कोचों की सघन जांच

जोधपुर। रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर चलने वाले यात्रियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत शनिवार को उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की विभिन्न ट्रेनों व प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर औचक जांच कर यात्रियों को इसके प्रति जागरूक किया गया।
डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना न सिर्फ जानलेवा है अपितु एक दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने बताया कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे,स्टोव,गैस,पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यात्री को तीन साल की जेल भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रेन अथवा रेल परिसर में अनाधिकृत रूप से गैस या स्टोव जलाना मना है तथा केरोसिन और पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के साथ रेल यात्रा करने पर प्रतिबंध है।  इधर शनिवार को रेलवे के वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल ने एक संयुक्त अभियान चलाकर जोधपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों जोधपुर,लूणी, मेड़ता,नागौर,फलोदी,जैसलमेर, रामदेवरा इत्यादि पर औचक जांच कर यात्रियों को ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेकर चलने के प्रति जागरूक किया।
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि संयुक्त अभियान के तहत ट्रेन 04826,जोधपुर-जैसलमेर एक्सप्रेस,14887,ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस,14888,बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस,14854,जोधपुर-वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस इत्यादि ट्रेनों की सघन जांच की गई जिनमें किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया । उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स व पार्सल कार्यालयों में स्टाफ को इस हेतु अतिरिक्त्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। अभियान के दौरान नागौर रेलवे स्टेशन पर रिफ्रेशमेंट रूम , ट्रेन 22631,मदुरै-बीकानेर एक्सप्रेस की पेंट्री कार, ट्रेन 19720, सूरतगढ़-जयपुर एक्सप्रेस के पार्सल वान में बुक वाहनों के फ्यूल टैंकों के साथ ट्रेन 22422/22421, जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर एक्सप्रेस,22978,जोधपुर-जयपुर इंटरसिटी,14813,जोधपुर- भोपाल एक्सप्रेस वे 14892,जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस ट्रेनों के सभी कोचों में ज्वलनशील पदार्थ की उपलब्धता की दृष्टि से गहन जांच की गई जिनमें कोई संदेहास्पद वस्तु नहीं पाई गई।

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