पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले की जमानत को स्वीकार

क्राइम रिपोर्टर एस.कुमार जोधपुर।

जोधपुर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स. 5 की न्यायाधीश ने बुधवार को पुलिस के साथ कुछ दिन पूर्व अभद्र व्यवहार करने वाले मुकेश प्रजापत के जमानत प्राथना पत्र स्वीकार किया है। 4 जून को चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड प्रथम पुलिया पर एक व्यक्ति के मास्क नहीं लगे होने पर वहा से गुजर रहे प्रताप नगर पुलिस थाना के दो सिपाहियों ने पूछताछ करने पर दोनों पक्षकारों मे विवाद हो गया जिस पर दोनों पक्षकारों मे मारपीट हो गई जिस पर देव नगर पुलिस थाने में मसुरिया निवासी मुकेश प्रजापत् को मुकदमा दर्ज कर गिर तार किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता उमेश कल्ला ने धारा 439 के तहत जिला न्यायालय जोधपुर में जमानत प्राथना पत्र पेश किया। कल्ला ने दलील दी की दोनों पक्षकारों मे बहस होने से उक्त विवाद बढ़ा तथा मास्क अभियुक्त के लगा था फिर भी पुलिस ने उसे परेशान किया इस प्रकार पुलिस का क्या उद्देश्य था उसे समझा नहीं जा सकता हैं। कल्ला ने सेल्फ डिफेंस का भी जिक्र करते हुए बताया कि अभियुक्त को अपनी आत्म रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने पीडि़त सशर्त जमानत आवेदन को स्वीकार किया है।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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