पाली जिले में 10 केस पाॅजिटिव आए, 7 मरीजों की मृत्यु हुई

सेवा भारती समाचार 

पाली। जिले में रविवार को सायं तक 10 केस पाॅजिटिव आए है। अब तक कुल 465 केस पाॅजिटिव हो गए है। जिनमें से 256 एक्टिव केस है। रविवार को 10 लोगों को अस्पताल से रिकवरी होने के बाद छूट्टी दे दी गई है। अब तक जिले में कुल 7 मरीजों की मृत्यु हुई है। जिला कलक्टर अंश दीप ने प्रेस बिफ्रिंग में बताया कि रविवार को 10 पाॅजिटिव केस आए है। जिनमें पाली शहर का एक, पाली ग्रामीण के 2, सोजत उपखण्ड़ का एक, देसूरी का एक, रानी में 2, ंमारवाड़ जंक्शन का एक, बाली का एक, रोहट में एक सैम्पल की रिपोर्ट पाॅजिटिव है। रविवार को रिकवरी के बाद जैतारण के 10 लोगों को अस्पताल से छूट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में को 679 सैम्पल लिए गए है। अब तक कुल 10700 सैम्पल लिए जा चुके है जिनमें 7865 प्रवासी है। बकाया सैम्पल के लिए मेडिकल काॅलेज में सैम्पल की टेस्टिंग की संभावनाओं को प्रतिदिन एक हजार तक किया जा रहा है। हाईरिस्क जोन से आने वाले प्रवासियों के सैम्पलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पाली बांगड़ अस्पताल में 35, सोजत अस्पताल में 28 तथा कोविड़ केयर सेंटर में 183 मरीज भर्ती है। उन्होंने बताया कि प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहूं व चना देने के लिए सर्वे का कार्य अब 5 जून तक राज्य सरकार के आदेशानुसार चलेगा जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं होने वालें लोगों का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन 5.0 लागू हो गया है। सभी जर्नल आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन में पूर्ववत रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि अब निषेधाज्ञा आगे नहीं बढेगी। सभी क्षेत्रों में रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्ति का आवागमन निषेध रहेगा। प्रतिष्ठान, दुकान, आॅफिस का संचालन इस प्रकार करे की स्टाॅफ रात्रि 9 बजे तक अपने घरों तक पहुंच सके। आवश्यक कार्य में छूट दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, सिनेमाघर, कोचिंग, सोपिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पुल, थेटर, बार, मनोरंजन पार्क आदि पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकु आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। अगर कोई बदलाव होगा या किसी प्रकार की छूट दी जाएगी तो इसके संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल खुलने पर संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ सकती है इसके लिए मास्क, दो गज की दूरी तथा जहां तक सम्भव हो घर से न निकलें। सार्वजनिक स्थलों पर थुकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थान को छूने पर हाथों को धोएं अथवा सेनेटाईज्ड करें। अब सबको और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। छोटी दुकान में दो व बड़ी दुकान में 5 लोगों से अधिक जमा नहीं होंगे। कोई भी बिना मास्क नहीं रहेगा और न ही बिना मास्क वाले लोगों को सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा। शादी के लिए 50 व्यक्तियों की अनुमति है जिसकी सूचना संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अंत्येष्टी में 20 लोग जा सकेंगे। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। सरकारी कार्यालय अब पूरे स्टाॅफ के साथ कार्य करेंगे। व्यक्ति व वस्तुओं के अंतरराज्य एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवागमन के लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।
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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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