पाली जिले में 17 मई तक निषेधाज्ञा जारी

सेवा भारती समाचार 

पाली। कोरोना के संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 17 मई तक निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों से आमजन को सुरक्षित रखने तथा जन साधारण की सुरक्षा एवं बचाव के लिए जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 मई तक निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश में बताया गया कि निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे तथा आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कोई संघठन व सार्वजनिक स्थल का प्रभारी पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देगा। इसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय व स्थलों को अपवाद स्वरूप प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आपात परिस्थिति व आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन व नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जाएगा। ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों व चिकित्सा एवं पैरा मेडिकल स्टाॅफ पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र मान्य होंगे। सभी कार्यस्थल जिसमें दुकाने, कार्यालय, कारखाने आदि सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे ताकि इनका स्टाफ सांय 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, सोपिंग माॅल, व्यायामशालाएं, स्पोटर्स काॅम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, आॅडिटोरियम एवं एसेम्बली हाॅल एवं इनके सामान प्रकृति के समस्त स्थान बंध रहेगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह से संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेगे। सभी धार्मिक समेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे। सभी सार्वजनिक स्थनों पर चहरे पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने पास मास्क नहीं पहना है कोई सामान विक्रय नही करेंगा। सभी सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों एव परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी कम से कम छह फीट की पालना सुनिश्चित करेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें आवश्यक आवश्रूकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन व पुलिस सहानुभूतिक पूर्वक व्यवहार करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की बिना पुष्टि के सूचना के प्रसारण से आमजन में अनावश्यक भय का माहौल बनने की संभावना रहती है सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में अनावश्यक अवांछित सूचनाओं, अफवाहों व आमजन में भय का माहौल बनाने वाली सामग्री के प्रसारण पर कड़ी निगरानी रखते हुए उसके विरूद्ध अपेक्षित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएंगी।जिले के प्रवासी जो जिले, राज्य, देश से बाहर प्रवास कर रहे है तथा वर्तमान में संक्रमित क्षेत्र से निवासी क्षेत्र में आने पर संक्रमित व्यक्ति की सूचना तत्काल जिला वार नियंत्रण कक्ष में आवश्यक रूप से दी जानी वांछनीय है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा जो 17 मई तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।
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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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