चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के बारे में आदेश जारी
पुलिस उपायुक्त ने जारी किया आदेश
जोधपुर। राजस्थान विधान सभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता सोमवार से लागू होने के पश्चात महानगर आयुक्तालय, जोधपुर क्षेत्र द्वारा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारण यंत्रों का तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से उपयोग किये जाने की प्रबल सम्भावना है, जिससे महानगर आयुक्तालय, जोधपुर क्षेत्र का वातावरण अशान्त होकर नागरिकों को असुविधा होना सम्भावित है।
महानगर क्षेत्र, आयुक्तालय जोधपुर के पुलिस आयुक्त जोधपुर श्री रविदत्त गौड़ ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों (अस्पताल. शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों) के आस-पास शांतिमय वातावरण बनाये रखने के लिये कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक व्यावसायिक जनहित अथवा निजी मनोरंजन हेतु साउंड एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी एवं संबंधित की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेंगे, कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, व्यक्ति एवं संस्थान चुनाव प्रचार, मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिए भी रेडियो ट्राजिस्टर/ टेपरिकार्डर/ माईक्रोफोन/ स्टीरियो / ग्रामोफोन आदि उपकरण तीव्र ध्वनि से नहीं बजाएंगे, चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु उपयोग में लेने वाले समस्त प्रकार के पास कार टैक्सी, टैम्पो वगैरा के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी बस सिटीबस, टैम्पो, टैक्सी, ट्रक, कार चालक आदि अपने वाहनों को तेज गति बनाये रखने हेतु लम्बी दूरी से लम्बे समय तक एयर कम्प्रेशर हार्न आदि का लागटर्म उपयोग नहीं करेंगे।
यह आदेश सोमवार की शाम से लागू हो गया है तथा आगामी 8 दिसम्बर तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति/संस्थान अथवा अन्य संबद्ध के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।