वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लाॅक मुख्यालय के अधिकारियों को
सेवा भारती समाचार
सिरोही। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने कलेक्ट्री परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के उपखंड अधिकारियों को कोरोना महामारी के सम्बंध में संवाद कर आवष्यक निर्देष दिए कि राज्य में एक जून से 30 जून,2020 तक की अवधि के लिए लाॅकडाउन 5.0 क्रियान्वयन के लिए गाईडलाईन्स में वर्णित प्रोटोकाॅल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए एवं आमजन को जागरूक व बचाव के लिए प्रचार -प्रसार पर जोर दें ताकि आम जन को इससे बचाव की जानकारी मिल सके और वे अपने आप को सुरिक्षत कर सके। जिला कलक्टर ने निर्देष दिए कि उपखंड क्षेत्र में जिन गांवों में कोरोना पाॅजिटीव केसो की पुष्टि हुई है, उन क्षेत्रों में पुलिस प्रषासन द्धारा कफ्र्यू लगाया गया है। इस कारण कफ्र्यू क्षेत्र में नियमों की पालना की जा रही है या नहीं, इसकी पूर्ण निगरानी रखी जाए तथा आवष्यक सेवाएं के साथ दैनिक उपभोग की आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभारी अधिकारियों द्वारा सुनिष्चित की जाए ताकि किसी तरह की कफ्र्यू क्षेत्र में नियमों का उल्लघंन न हो इसकी पालना कडाई से सुनिष्चित हों। उन्होंने कन्टेंमेंट जोन एक्टिवीटी पर निर्देष दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सोडियम हाईड्रोक्लोराइड का छिडकाव हो एवं बाहर से आ लोगो का सर्वे भी नियमित किया जाए। उन्होंने निर्देष दिए कि यदि कोई संक्रमित पाया जाता है, तो वह किस के सम्पर्क में आया है, उसकी ट्रेवलिंग हिस्टी तथा सम्पर्क में आए हुए व्यक्ति अन्य किन-किन व्यक्तियों से सम्पर्क में आए है, उसकी भी सूचना आवष्यक रूप से सुनिष्चित कर इसकी पालना से अवगत कराए। कन्टेंमेंट जोन एक्टिवीटी में जो भी गतिविधियां अमल में लाई जाती है उसकी पालना में ढिलाई नहीं बरते एवं उन्होंने सोषल डिस्टेसिंग पर भी जोर देते हुए निर्देष दिए। जिला कलक्टर ने संवाद के माध्यम से निर्देष दिए कि गांवों में आने वाले प्रवासियों व अन्य लोगो पर निगरानी रखी जाए ताकि प्रवासियों के क्वारंटाइन व आइसोलेशन की जानकारी मिल सके । उन्होंने निर्देष देते हुए बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी होम क्वारंटाइन है या नहीं इसका ध्यान रखें और यदि क्वारंटाइन में नहीं पाया जाते है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देष दिए कि मोबाइल का जीपीआरएस चालू रखे जिससे उनकी गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके । उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी व्यक्तियों को क्वारंटाइन अवधि में अनिवार्य रूप से घरों में रहने एवं नियमों की पालना करने के लिए पाबंद किया जाए और यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर घुमता हुआ पाया जाए तो उसे शेष अवधि में ग्राम के क्वारंटाइन सेंटर पर अनिवार्य रूप से रखा जाए इस कार्य के लिए गांवो के ग्राम निगरानी समिति, ग्राम रक्षक दल के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर गाँव की कोरोना महामारी से सुरक्षा करने हेतु कार्य करें और राज कोविड इंफो एप डाउनलोड करें। जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भूमि आवंटन संबंध में राजस्व अधिकारियो को निर्देष दिए कि पीएमएवाई भूमि संबंधी लम्बित प्रकरणों को भिजवाए जाए और जिला मुख्यालय से कुछ कमियों की वजह से लौटाए हुए प्रकरणों को भी वांछित बिन्दुओं की पूर्ति कर भिजवाए ताकि इन प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने कहा कि गांवों में आने वाले प्रवासियों की सूचना बीट कास्टेबल को देवे और उसे होम क्वारटाईन की पालना सुनिष्चित करें। होम क्वांरटाईन की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अति. जिला कलक्टर रिछपालसिंह बुरडक ने कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्धारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए। वीसी में अति0 पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्नु, उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, विकास अधिकारी समेत संबधित अधिकारीगण मौजूद थे।