जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू
सेवा भारती समाचार
पाली। पाली जिले के देसरी, रानी, सोजत एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के संबंधित गांवों का एरिया व क्षेत्रों में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप के आदेश जारी कर पाली जिले देसूरी उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम ढालोप, ग्राम बांसड़ा सोलंकियान, कस्बा नाडोल, कस्बा देसूरी, रानी के ग्राम जवाली, सोजत के ग्राम शिवपुरा, ग्राम धीनावास, ग्राम गुड़ाकलां, कस्बा सोजत सिटी एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम गुड़ा एंदला, ग्राम एंदलावास में निवासरत नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने एवं आस पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण के स्वास्थ्य, आमजन के जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। इसके लिए देसूरी उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम ढालोप में हेमाराम पुत्र लखमाजी के मकान से दूदा पुत्र कलाजी के मकान तक, दूदाराम पुत्र भीकाजी के बाड़े से वेलाराम पुत्र केनाजी के मकान तक चैधरियों की गली ढालोप, ग्राम बांसड़ा सोलंकियान में गलाराम पुत्र मूलराम के मकान से मोतीलाल पुत्र नैनाजी के मकान तक, मगाराम पुत्र नेनाजी के मकान से मोतीलाल पुत्र नेनाजी के मकान तक, कस्बा नाडोल में गुणेासिंह के मकान से श्री मुनरूजी ओझा के मकान का क्षेत्र, कस्बा देसूरी में नम्बर 02 स्कूल वाली गली केरली बास देसूरी, रानी के ग्राम जवाली में लसाराम रूपाजी चैधरी से खीमाराम रताजी के घर तक आमने सामने दोनो तरफ, सोजत के ग्राम शिवपुरा में भंवरलाल के मान से शेषाराम के मकान तक की गली का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम धीनावास में देवासियों की गली से बढेर चैक तक का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम गुड़ाकलां में बेरा निम्बड़ियों (गुडाकलां) का सम्पूर्ण क्षेत्र, कस्बा सोजत सिटी में नाबरियों का बास का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम गुड़ा एंदला में खांगलियावास की गली, ग्राम एंदलावास में मोतीसिंह पुत्र देवीसिंह के मुख्य सड़क मकान से 50 मीटर परिधी का क्षेत्र निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी (लाॅकिंग एरिया-जन साधरण का आगमन-निर्गमन पूर्ण) निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इसके साथ ही देसूरी उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम ढालोप में हेमाराम के मकान के अंतिम छोर से जेठाराम सीरवी के मकान तक, दूदाराम पुत्र भीकाजी के बाड़े के अंतिम छोर से घीसूसिंह पुरोहित के मकान तक, दूदा पुत्र कलाजी के मकान से गोगाराम पुत्र जीवाजी के मकान तक, वेलाराम पुत्र केनाजी के मकान के अंतिम छोर से पकाराम पुत्र आदाजी के बाडे तक चैधरियों की गली, ग्राम बांसड़ा सोलंकियान में शेष 100 मीटर का कृषि क्षेत्र, कस्बा नाडोल में आम बंद रास्ता, ग्रीनवीनस स्कूल, कस्बा देसूरी में केरली का बास, खेतलाजी मंदिर के पास वाली गलियां, रानी के ग्राम जवाली में बाईपुरा वास, मैन बाजार में तेजाराम प्रजापत से तेजपाल सोनी के घर तक, सोजत के ग्राम शिवपुरा में ग्राम शिविपुरा वार्ड नं. 13 में मुख्य मार्ग को छोडते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम धीनावास में ग्राम धीनावास वार्ड न. 2 का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम गुड़ाकलां में बेरा ढ़िमली (गुडाकलां) का सम्पूर्ण परिधीय क्षेत्र, कस्बा सोजत सिटी में सावों का बास वाली गली का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम गुड़ा एंदला में चैधरियों का बास, ग्राम एंदलावास में रजपूतों का बास सीमा क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, दी राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज आॅरडिनेंश 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर आदेश चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।