पाली जिले के 7 ग्राम पंचायत क्षेत्रों को बफर जोन घोषित
सेवा भारती समाचार
पाली। जिले के सोजत उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम हरियामाली एवं मारवाडत्र जंक्शन से संबंधित क्षेत्र की समीक्षा में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा के तहत ग्राम हरियामाली की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू है तथा अन्य 7 ग्राम पंचायत क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के आदेशानुसार जिला पाली के सोजत उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम हरियामाली निवासरत नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने एवं ग्राम हरियामाली एवं आस पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण के स्वास्थ्य, आमजन के जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। इसके लिए उपखण्ड क्षेत्र सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के संबंधित क्षेत्र की सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी रहेगी। उन्होंने ने बताया कि अतिरिक्त उपखण्ड क्षेत्र सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों को बफर व जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया है। जिनमें ग्राम सारंगवास ग्राम पंचायत हरियामाली, ग्राम गुडा चुतरा ग्राम पंचायत गुडा कलां, ग्राम केर खेड़ा ग्राम पंचायत हरियामाली, ग्राम गुडागिरी ग्राम पंचायत बोनरडी तहसील मारवाड जंक्शन, सांगावासों की ढाणी ग्राम पंचायत झींझारडी तहसील मारवाड जंक्शन, ग्राम पंचायत कण्टालिया तहसील मारवाड जंक्शन एवं ग्राम पंचायत बोरनडी तहसील मारवाड जंक्शन में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू है। उन्हांेने निर्देश दिए कि उपखण्ड क्षेत्र सोजत व मारवाड़ जंक्शन के संबंधित क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य मुख्य स्थानों पर ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।