मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने पर होगी कार्यवाही

सिरोही। जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19 ) की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए उचित मूल्य की दूकानें, किराना , फल, सब्जी, दूध डेयरी एवं बुनियादी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली दूकानों को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। अपनी-अपनी दूकानों के बाहर आमजन की सुविधा के लिए सहज दृश्य स्थल पर स्पष्ट पठनीय रूप में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री दरों ( रेट लिस्ट) का प्रदर्शन या अंकन करें। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भवगती प्रसाद ने जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, संबंधित विकास अधिकारी , नगर परिषद के आयुक्त एवं नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त दूकानदारों द्धारा आमजन से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने एवं आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही करें।

 

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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