जोधपुर डिस्कॉम अलर्ट मोड पर

  • जोधपुर। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
    प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए इंजीनियर्स एवं तकनीकी स्टाफ राउंड द क्लॉक ड्यूटी करेंगे। ऑफिस में कार्यरत स्टाफ हेतु विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक निर्णय लेंगे व उन्हें सेफ्टी सामान उपलब्ध करवाएंगेे।
    सिंघवी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्मिकों व अधिकारियों के लिए आवश्यक मास्क और सेनिटाइजर 31 मार्च तक उपलब्ध करवाएंगेे। इसके लिए सिविल विभाग को निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे बहुत ही जरूरी होने पर कार्यालय आवे। विभाग के अधिकारी से मोबाइल पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का समाधान करे। अपनी शिकायतें ऑन लाइन ही रजिस्टर्ड करावे। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं विभाग में किसी भी तरह की नोटशीट और फाइल मूवमेंट की बजाय मेल का उपयोग करे और जहां तक संभव हो फिजिकल कॉन्टेक्ट से बचे। सिंघवी ने कहा है कि इनके अतिरिक्त कोरोना को रोकने के संदर्भ में जो भी गाइड लाइन सरकार व जिला प्रशासन की ओर से जारी की जाती है उसकी सख्ती से पालना की जाये।

    संक्रमण की रोकथाम के लिए जनसहभागिता आवश्यक
    जोधपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के लिए जन सहभागिता की सुनिश्चितता के लिए एडवाईजरी जारी की है। एडवाईजरी के अनुसार वर्तमान में देश के बाहर से आने वाले समस्त पर्यटक व कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब तथा राजस्थान राज्य में झुंन्झुनु एवं भीलवाड़ा इत्यादि से आने वाले समस्त यात्रियों से यह अपील की जाती है कि वे अपने आप को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखें व अपनी सूचना जिला स्तर पर स्थापित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के कंट्रोल रूम नम्बर-0291-2511085 पर आवश्यक रूप से देवें। साथ ही यदि बुखार, खंासी या संास लेने में तकलीफ होती है तो वे तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में संपर्क करें।

  • अमिट स्याही से मुहर लगाने के निर्देश
    जोधपुर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए जो व्यक्ति संक्रमित देशो की यात्रा कर आए है उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार होम क्वारेन्टाइन किया जा रहा है। उन व्यक्तियॉ की बाए हाथ की हथेली के पीछे व यदि बायां हाथ न हो तो दाएं की हथेली के पीछे चुनाव कार्य में प्रयोग किए जाने वाली अमिट स्याही से मुहर लगाए जाने के निर्देश दिए गए है।
    उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं की जाती अथवा होम क्वारेन्टाइन की मुहर लगाने के पश्चात भी वह व्यक्ति जन सामान्य में पाये जाते है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस तरह से क्वारंटीन, आईसोलेशन में रखे जाने वाले व्यक्तियों को संलग्न प्रारूप में नोटिस दिया जाए। उक्त नोटिस जारी करने के लिए तथा इस आदेश की पालना के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम के समस्त उपायुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं समस्त थानाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।
    जिला कलेक्टर ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राजस्थान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम एक्ट 1957 की धारा 2 में प्रदत व्यक्ति जो उपयोग करते हुए ब्व्टप्क्-19 से संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति हवाई अड्डा या अस्पताल से होम क्वारेन्टाइन किए जाने के बाद यदि जन सामान्य में समिलित हो तो आसानी से पहचाना जा सके इसलिए अमिट स्याही के उपयोग के निर्देश दिए गए है।
  • सामाजिक व संास्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक के निर्देश
    जोधपुर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने नोवेल कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में जिले में किसी भी तरह के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रोक लगाई गई है।
    उन्होंने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं पुलिस उपायुक्त पूर्व, पश्चिम को होली स्नेह मिलन, खेलकूद आयोजन, पार्टी, सम्मेलन, बैठक आदि पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंनें निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पांबद करें कि राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी व आदेशो के अनुरुप इन्हे रुकवाने के लिए कार्यवाही करावे। क्षेत्र में इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत भी आदेश जारी किए जा चुके है। जिला कलेक्टर ने आगामी नवरात्र व धींगा गवर आदि को देखते हुए होने वाले धार्मिक उत्सवों को स्थगित व सीमित करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। क्षेत्र में होने वाले मेले, सम्मेलन, धार्मिक स्थलो पर होने वाली भीड़ आदि के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाह, शादी, समारोह, मृत्य भोज, शोक सभा आदि की जानकारी प्राप्त कर वर्तमान निर्देशो के अनुरुप उन्हे रोकने व सीमित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व अन्य विभागीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
  • पीएचईडी ने बनाया उपभोक्ता बिलिंग पोर्टल
    जोधपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जोधपुर शहर के समस्त उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपभोक्ता बिलिंग पोर्टल जोधपुर बनाया गया है जिसके तहत विभिन्न सूचनाएं मोबाईल पर प्रेषित करने, बिल अॅान लाईन प्राप्त करने व अॅान लाईन भुगतान करने की सुविधा विकसित की जा रही है।
    विभाग के अधीक्षण अभियंता डॉ. दिनेश कुमार पेडिवाल ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे विभाग के कर्मचारी घर पर बिल वितरण या रिडिंग लेने आते है और वह आपके मोबाइल नम्बर मंागने पर उन्हें मोबाइल नम्बर उपलबध करवाकर सहयोग प्रदान करें।
  • तीन दिवसीय संवित् यज्ञ सत्र स्थगित
    जोधपुर। दईजर लाछा बासनी स्थित संवित् धाम आश्रम में 25 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय संवित् यज्ञ सत्र को स्थगित कर दिया गया है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से तथा सरकार के निर्देश पर जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर जनसमुह एकत्रित नहीं हो, उसको देखते हुए पंचदेव हवन व शतचण्डी हवन की पूर्णाहुति को एक माह तक आगे खिसका दिया गया है।
    संवित् साधनायन संस्थान के महेश हर्ष व राजेन्द्र हर्ष ने बताया कि राष्ट्रव्यापी आह्वान पर तथा स्वामी संवित् सोमगिरि महाराज के निर्देश पर इस आयोजन को आगे खिसका दिया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन चलने वाला पंचदेव हवन एक माह तक और जारी रखा जाएगा।
  • समस्त कार्यालयों के लिए एडवाइजरी जारी
    जोधपुर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बीमारी से बचाव के लिए जिले के समस्त राजकीय, निजी, अद्र्ध सरकारी कार्यालयों केलिए एडवाइजरी जारी की है।
    एडवाइजरी के अनुसार समस्त कार्यालयों में आने वाले प्रार्थियों की संख्या सीमित करने का प्रयास करने, आने वाले प्रार्थियों की तत्काल सुनवाई कर उन्हें कार्यालय के बाहर अधिक समय तक न रोका जाये ताकि अनावश्यक भीड़ नहीं हो। गेट पर एक सहायक कर्मचारी या गार्ड को सेनेटाइजर उपलब्ध करवा कर निर्देश दे कि कार्यालय में प्रवेश करने वालें समस्त लोगों के हाथों को विसंक्रमित कर ही प्रवेश देवें। उन्होंने नागरिकों से अपील कि है कि अत्यावश्यक कार्य होने की दशा में ही कार्यालयों में जायें। साधारण कार्यो या विलम्बित किए जा सकने वाले कार्यो के लिए आने से बचें। बहुत ही सेवाओं के लिए आई टी पोर्टल के जरिये मोबाईल से भी आवेदन किया जा सकता है, ऐसे पोर्टल का अधिकाधिक उपयोग करें।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित
    जोधपुर। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर जनगणना-2021 के प्रथम चरण के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
    आदेश के तहत जनगणना 2021 के प्रथम चरण के लिए चार्ज अधिकारियों, अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों एवं नियमित सहायकों का जिला स्तर पर 25 एवं 26 मार्च 2020 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के कारण आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।
  • शहीद दिवस कार्यक्रम निरस्त
    जोधपुर। राष्टीय अभियान समिति के अध्यक्ष विजय मेहता तथा संयोजक मनोज कुमार परिहार ने बताया कि शहीदे आजम भगत सिंह की पुण्य तिथि पर राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा 23 मार्च को सायं पांच बजे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन जोधपुर मण्डल के सभागार में शहीद दिवस आयोजित किया जाना था लेकिन राष्ट्रीय आपदा के रहते यह कार्यक्रम निरस्त किया जाता है।

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