जिला कलेक्टर ने दिए सूचना देने के आदेश

जोधपुर। जिला कलेक्टर एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश राजपुरोहित ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30 व 34 के अंतर्गत जिले में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से कोई सरकारी कार्मिक, चिकित्साकर्मी एवं सर्वे में संलग्न किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा परिवार से डोर टू डोर सर्वे अथवा अन्य प्रक्रिया के दौरान सूची मंागी जाती है तो व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा उसे आवश्यक रूप से समस्त एवं सत्य सूचनाएं प्रदान की जाए। किसी भी स्थिति में आई एल आई लक्ष्ण जैसे सर्दी, खंासी, जुकाम, बुखार व अन्य तथा अन्य जिले, राज्य या देश की यात्रा संबंधी सूचना छुपाई नहीं जाएगी और ना ही किसी प्रकार का दुव्र्यवहार किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के तहत 2 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।
जिला कलेक्टर ने लोक डाउन के दौरान पूर्णत: पालना के लिए अपील की है तथा कहा है कि छोटी-छेटी गलियों, संकरे रास्तों, कॅालोनी के बाहर बेवजह नहीं निकलें। प्राय: यह प्रवृति सामने आ रही है कि संकरे स्थानों पर चबूतरे अथवा हथाई पर लोक बतियाते अथवा ताश, कैरम, चैस जैसे खेल खेलते नजर आ रहे है। यह समय इन सभी प्रवृतियों से बचाव का है तथा इसकी पालना करके हम अपनी कॅालोनी, मोहल्ले एवं पूरे समाज के सहयोग में भागीदारी होंगे।

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